ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171-ख के अनुसार, जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोषण देता है या लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।


उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171-ग के अनुसार जो व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, तो वह एक वर्ष के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।
कृतिका कुलहरी ने बताया कि निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त, रिश्वत देने और लेने वालों दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज करने और ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए उड़न दस्ते गठित किए गए हैं।


उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि किसी व्यक्ति को रिश्वत की पेशकश की जाती है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने/धमकाने के मामलों की जानकारी है तो वह ऐसे मामले शिकायत प्रकोष्ठ के टॉल फ्री नम्बर 1950 पर सूचित करें।  

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