शिमला, 17 मार्च – जिला निर्वाचन अधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश सहित जिला शिमला में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है जोकि मतगणना संपन्न होने तक लागू रहेगी। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों को आदर्श आचार संहिता के समस्त प्रावधानों की सख्ती से अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए कहा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह जानकारी आज यहां सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने राजनैतिक दलों से चुनाव प्रक्रिया के दौरान बेहतर सहयोग की अपील की।

बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव प्रक्रिया के दौरान होने वाली विभिन्न गतिविधियों बारे विस्तारपूर्वक चर्चा की गई और उन्हें विभिन्न ई-प्रणालियों की जानकारी भी दी गई।
उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित आने वाले विभिन्न मामलों का नियमानुसार निपटारा किया जायेगा। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दल निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी मामले की शिकायत सी-विजिल ऐप और टॉल फ्री नम्बर 1950 के माध्यम से भी कर सकते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया कि लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत लागू आदर्श आचार संहिता के सभी प्रावधानों के बारे में जानकारी समय-समय पर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रदान की जा रही है ताकि निर्वाचन प्रकिया के दौरान संहिता की किसी भी प्रकार से उल्लंघना न हो। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उददेश्य सभी राजनैतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव में बराबर का अवसर प्रदान करना और निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी बनाना है।

उन्होंने कहा कि जनसभायें आयोजित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए की दो राजनीतिक दलों की जनसभा के समय में पर्याप्त अंतर हो। अनुपम कश्यप ने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग न हो। अनुपम कश्यप ने प्रतिनिधियों को मॉक पोल जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियों के दौरान अपनी उपस्थिति सुनिश्चित बनाने का भी आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के उदघाटन और शिलान्यास पर पूर्णतः प्रतिबंधा रहेगा और कोई भी नया कार्य शुरू नहीं किया जा सकेगा, केवल पहले से चल रहे विकास कार्यों को ही जारी रखा जा सकेगा। इसके अलावा अत्यधिक जरूरी कार्यों को केवल निर्वाचन आयोग की पूर्व स्वीकृति से ही किया जा सकता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की अनुपालना के लिए विभिन्न निगरानी टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सभी पात्र लोगों का, जो 01 अप्रैल 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हों, मतदाता के रूप में पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें ताकि लोकतंत्र के इस पर्व में वह अपना योगदान दे सकें।

उन्होंने कहा कि नामांकन भरते वक्त उम्मीदवार विशेष ध्यान दें ताकि जाँच के समय फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती न दिखे।इसके अतिरिक्त किसी भी चीज को लेकर संशय होने पर राजनीतिक दल आने वाले कुछ दिनों में उसे प्रशासन के ध्यान में ले आयें ताकि उनका समाधान किया जा सके।

अनुपम कश्यप ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि प्रशासन द्वारा उत्तरकाशी और देहरादून के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक कर ली गई है जिसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष प्रबंध करने का निर्णय लिया गया है ताकि लोकसभा चुनाव का निष्पादन बेहतर समन्वय के साथ सुनिश्चित किया जा सके।

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