सोलन ज़िला के पांचों विधानसभा क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करवाया जा रहा है। यह जानकारी ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन कुतिका कुलहरी ने दी।

उन्होंने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ज़िला की 50-अर्की, 51-नालागढ़, 52-दून, 53-सोलन (अ.जा.) तथा 54-कसौली (अ.जा.) में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की समय सारिणी जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह पुनरीक्षण प्रथम अप्रैल, प्रथम जुलाई तथा प्रथम अक्तूबर, 2023 की अहर्ता तिथि के आधार पर किया जाना है।

उन्होंने कहा कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 05 अप्रैल, 2023 को किया जाएगा। यह ज़िला के सभी मतदान केन्द्रों और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में उपलब्ध रहेगा। यहां इन सूचियों का निःशुल्क निरीक्षण किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि 05 अप्रैल, 2023 से 20 अप्रैल, 2023 तक संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार) के कार्यालयों तथा संबंधित मतदान केन्द्रों पर नियुक्त अभिहित अधिकारियों के समक्ष दावे एवं आक्षेप दाखिल किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार के दावे व आक्षेप आवश्यकतानुसार निर्धारित प्रपत्र 06, 06 क, 07 व 08 पर किया जा सकेगा।

कृतिका कुलहरी ने कहा कि प्रथम अप्रैल, प्रथम जुलाई तथा प्रथम अक्तूबर, 2023 की अहर्ता तिथि को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण करने वाले सभी नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि 05 अप्रैल, 2023 से 20 अप्रैल, 2023 तक प्रारूप-06 पर अपना आवेदन अग्रिम रूप में भी प्रस्तुत कर सभी पात्र नागरिक निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करवा सकते हैं।

ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 28 अप्रैल, 2023 तक प्राप्त दावों एवं आक्षेपों का निपटारा किया जाएगा। 10 मई, 2023 को मतदाता सूचियों का अंतिम रूप से प्रकाशन कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि 08 व 09 अप्रैल तथा 15 एवं 16 अप्रैल, 2023 को ज़िला के सभी मतदान केन्द्रों पर राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों सहित दावे व आक्षेप प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान दिवस कार्यन्वित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों में कोई भी नागरिक अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि वेबसाईट http://ceohimachal.nic.in  पर कर सकता है। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल  (NVPS), वोटर हेल्पलाईन ऐप (VHA)  के माध्यम से भी ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। इस पोर्टल अथवा ऐप पर नाम दर्ज करने, संशोधन इत्यादि से संबंधित फार्म आॅनलाईन भरे जा सकते हैं।

उन्होंने सभी नागरिकों एवं रानीतिक दलों से आग्रह किया है कि 05 अप्रैल, 2023 से 20 अप्रैल, 2023 तक प्रारूप में प्राकशित मतदाता सूचियों का निरीक्षण कर पात्र नागरिकों के नाम दर्ज करवाने तथा अपात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटवाने में सहयोग प्रदान करें ताकि ज़िला के सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियां त्रुटिरहित बन सके।

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