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उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में आज यहां राष्ट्रीय न्यास अधिनियम-1999 के अंतर्गत गठित स्थानीय स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि जिला में 235 दिव्यांगजनों को कानूनी संरक्षक नियुक्त किए गए है। उन्होंने बताया कि मानसिक मंदता, स्वलीनता, सेरेब्रल पक्षाघात तथा विधिक विकलांगता से ग्रस्त दिव्यांगजन जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो उनको कानूनी संरक्षक प्रदान किया जाता है, जिसमें दिव्यांग व्यक्ति के माता-पिता, भाई बंधु अथवा एनजीओ भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि जिला में 4 नए मामलों में कानूनी संरक्षक नियुक्त किए गए है, जिसमें एक तहसील ठियोग, एक तहसील सुन्नी तथा 2 तहसील कुमारसैन से है। उन्होंने जिला कल्याण अधिकारी को कानूनी संरक्षकों की छानबीन तथा उनकी सूची तैयार करने के निर्देश दिए।

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