राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर आज कुमारसैन उपमंडल के अंतर्गत महादेव पैलेस किंगल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर ने विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर सभागार में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर जितेन्द्र कुमार ने राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के संदर्भ में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि सभी नागरिकों के लिए उचित और निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ही प्रत्येक वर्ष 09 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है।
उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाने के उद्देश्य के साथ-साथ देश भर में कमजोर वर्ग के लोगों को निशुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि महिलाएं, विकलांग व्यक्ति, अनुसूचित जाति-जनजाति, बच्चों, मानव तस्करी पीड़ित और प्राकृतिक आपदा पीड़ित व्यक्ति निशुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।
जितेन्द्र कुमार ने गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों, नशाखोरी में संलिप्त लोगों, घरेलू हिंसा, टोल फ्री नम्बर, कानूनी सहायता, आपदा और ग्राम पंचायतों की विभिन्न योजनाओं और आम जनता के कानूनी अधिकारों के बारे में भी विस्तृत चर्चा की और बताया कि किस प्रकार की मुफ्त कानूनी विधिक सेवाएं लोगों के लिए उपलब्ध हैं और कौन-कौन सी मुफ्त विधिक सेवाएं पाने के पात्र व्यक्ति हकदार है।
इस शिविर में ग्राम पंचायत जार, कुमारसैन, बड़ागांव भरेडी, मलैण्डी, शलौटा, मोगडा के प्रधान, उप-प्रधान व पंचायत सदस्यों सहित लगभग 80 लोग मौजूद रहे।