बिलासपुर: कोटकहलूर पुलिस थाना में एक युवक के विरूद्ध पोक्सो एक्ट व भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले शिकायत एक नाबालिगा द्वारा थाना पंचकूला में दर्ज करवाई गई थी। लेकिन यह मामला बिलासपुर जिले के नयनादेवी से संबंधित होने के कारण पंचकूला पुलिस ने इस मामले पर जीरो एफआईआर दर्ज कर पूरा मामला थाना कोटकहलूर को स्थानांतरित कर दिया है।  पुलिस को दी शिकायत में नाबालिगा ने कहा है कि वह पंचकूला की रहने वाली है।

11 अक्तूबर को वह अपने परिवार के साथ माता के दर्शनों के लिए नैना देवी आई थी। नैनादेवी में उसे अपनी जान-पहचान का एक युवक मिला। पीड़िता का आरोप है कि उस दिन शाम को जब वह अपने घर वापस आ रही थी तो संबंधित युवक ने उसे एक डिस्पोजल गिलास में पीने के लिए पानी दिया। जिसे पीने के बाद वह बेहोश हो गई और जब उसे रात को 2 बजे होश आया तो उसने अपने आपको नग्र अवस्था में पाया तथा उस समय उसके साथ संबंधित व्यक्ति भी बिस्तर पर मौजूद था। पीडि़ता का आरोप है कि संबंधित युवक ने उसे कहा कि आज से वह उसकी पत्नी है और यदि कोई कुछ पूछेगा तो कहना कि वह अपनी मर्जी से उसके साथ आई है। 

वहीं उसने यह भी धमकी दी कि यदि ऐसा न किया तो वह उसके अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। पीडि़ता ने कहा है कि उसने आरोपी को बताया कि वह नाबालिग है तथा उसकी कहीं और शादी की बात हो गई है और बालिग होते ही उसकी वहां पर शादी हो जाएगी। जिस पर संबंधित युवक ने कहा कि उसे उसके साथ ही शादी करनी पड़ेगी नहीं तो वह उसे बदनाम कर देगा और उसकी शादी नहीं होने देगा। डीएसपी. नयनादेवी पूर्ण चंद ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि इस मामले की छानबीन सब इन्सपैक्टर हरीश कुमार द्वारा की जा रही है।

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