धर्मशाला, 01 जून – ज़िला कांगड़ा में 1094 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 444987 राषनकार्ड धारकों को राषनकार्ड पात्रतानुसार दिसम्बर, 2021 से अप्रैल, 2022 तक आवष्यक वस्तुयें जिनमंे गन्दम आटा ए0पी0एल0 157891.90 क्विंटल, चावल ए0पी0एल0 99425.93 क्विंटल, आटा बी0पी0एल0 24655.26 क्ंिवटल, चावल बी0पी0एल0 22611.77ए आटा एन0एफ0एस0/अन्तोदय 41252.67 क्विंटल, चावल एन0एफ0एस0/अन्तोदय 29670.21 क्ंिवटल, चीनी ए0पी0एल0/नॉन ए0पी0एल0 45355 क्विंटल, दाल उड़द 15941.50 क्विंटल, दाल मलका 12948.9 क्विंटल, दाल मूंग साबूत 3926.87 क्विंटल, दाल चना 18139.86 क्विंटल, नमक 1912.85 क्विंटल, रिफाइंड तेल 752228 लीटर, सरसों तेल 3031648 लीटर उपलब्ध करवाया गया। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त, गंधर्वा राठौढ़ ने आज सार्वजनिक वितरण कमेटी एवं जिला स्तरीय सर्तकता समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
       उन्होंने बताया कि जिला कंागड़ा में माह दिसम्बर, 2021 से माह अप्रैल, 2022  तक कुल 968 निरीक्षण किए गए जिनमें 13 मामलों में चेतावनी दी गई है तथा 72 उचित मूल्यों की दुकानों व थोक केन्द्रों में अनियमितताऐं पाए जाने पर 1,15,530 रुपए प्रतिभूति राषि तथा अन्तरातमक मूल्य के रुप में बसूला गया । इस दौरान 29 घरेलू एल0पी0जी0 सिलेंण्डर भी जब्त कर  14500 रु0 जुर्माना किया गया इसके साथ ही 1592 किलो सब्जी व फल जब्त करकंे 58685 रु0 जुर्माना किया गया गया व 17 दुकानदारों के पास प्रतिबंधित पोलीथीन पाए जाने पर मुबलिग 36000/- रूपये जुर्माना वसूल कर सरकारी कोष में जमा करवा दिया गया है।
        अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि जिला में माह दिसम्बर, 2021 से माह अप्रैल, 2022 तक विभिन्न खाद्यान्नांे/विनिर्दिश्ट वस्तुओं के 346 नमूनें एकत्रित करने के उपरान्त विष्लेशण हेतू प्रयोगषाला भेजे गए जिनमें से 03  नमूने निर्धारित मानदण्डों के अनुरुप सही पाये गए हैं  व दोशियों के विरूद्व आवष्यक कार्यवाही करते हुए 50,000 हजार रूपये जुर्माना किया गया।
        उन्होंने बताया कि जिला में कार्यरत 35 गैस एजैंसियों के पास कुल 5,52,005 उपभोक्ता पंजीकृत हैं, जिन्हें गैस की आपूर्ति सुचारू रूप से करवाई जा रही है। जिला में कार्यरत सभी गैस एजेन्सियों के लिए एलपीजी सिलेण्डरों के वितरण हेतु अध्यक्ष महोदय से रूट चार्ट अधिसूचित करवाया गया है तथा सभी गैस एजेन्सियों को निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार एलपीजी सिलेण्डरों का वितरण करने के निर्देष दिए गए हैं। सभी गैस एजेन्सियों को एलपीजी सिलेण्डरों के वितरण में लगे वाहन पर मापतोल यंत्र, लाऊड-स्पीकर स्थापित करना आवष्यक बनाया गया है, जिस पर विभाग द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि सिलेण्डरों के वितरण का उदघोशणाओं के माध्यम से उपभोक्ता को पता चल सके । इस अवधि में 10,34,469 एल0पी0जी0 सिलेण्डरों की बिक्री की गई। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक वितरक कमेठी द्वारा 15 उचित मूल्यों की दुकान आंवटित करने का निर्णय लिया गया तथा 18 स्थानों पर नई उचित मूल्य की दुकानों खोलने  के लिए प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया गया।    
         अतिरिक्त उपायुक्त ने निर्देष दिये गये कि विभाग उचित मूल्य की दुकान में आवष्यक विनिर्दिश्ट वस्तुए समय पर उपलब्ध करवाना सुनिष्चित करे ताकि राषनकार्ड धारको को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पडे़ तथा खाद्यान्नो की गुणवत्ता पर भी कड़ी निगरानी रखी जाए।

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