धर्मशाला, 10 मार्च- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धर्मशाला ने खण्ड विकास अधिकारी, नगरोटा बगवां की सहायता से पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विजय लक्ष्मी ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को निशुल्क कानूनी सहायता, मध्यस्थता, लोक अदालत, पीड़ित प्रतिकर स्कीम, कोविड डेथ में मुआवजा स्कीम, प्री-लिटिगेशन मध्यस्थता, नालसा मोबाइल एप विकलांग बच्चों के लिए मुआवजा योजना, नालसा योजना 2015 तथा महिलाओं के लिए हेल्पलाइन योजना आदि के बारे में जानकारी दी और अपनी पंचायत में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया तथा उनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में बातचीत की।
   

भारती कालिया, अधिवक्ता ने विधिक साक्षरता शिविर में उपस्थित लोगों को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, कन्या भ्रूण हत्या, एसिड अटैक के शिकार तथा कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न अधिनियम के बारे में अवगत करवाया। इस अवसर पर जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय से सीनियर ऑडिटर इन्द्र कुमार इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत की कार्यप्रणाली बारे जानकारी दी।

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