जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित जागरूकता शिविरों के माध्यम से जन-जन को उनके विधिक अधिकारों के साथ-साथ उपलब्ध कानूनी सहायता की जानकारी प्रदान कर रहा है ताकि समय पर नागरिक इनसे विधि सम्मत लाभ प्राप्त कर सकें।  यह जानकारी आज अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव अंशु चैधरी ने सोलन जिला के नालागढ़ विकास खण्ड की ग्राम पंचायत बेहड़ी में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में प्रदान की।

अंशु चैधरी ने कहा कि आपस के अनेक मसले बातचीत के माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यायालय द्वारा मध्यस्थता का प्रावधान किया गया है। उन्होंने उपस्थित लोगों से आग्रह किया मध्यस्थता के द्वारा विभिन्न मामलों को सुलझाने का प्रयास करें।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव ने कहा कि ऐसे व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 03 लाख रुपए से कम है। उन्होंने कहा कि महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक इत्यादि निःशुल्क कानूनी सहायता का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

शिविर में पीड़ित मुआवज़ा योजना नालसा, लोक अदालत, मध्यस्थता बारे में लागों को विस्तार से जानकरी प्रदान की गई। बार एसोसिएशन नालागढ़ से अधिवक्ता मुक्ति शर्मा ने घरेलू हिंसा अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। शिविर में ग्राम पंचायत बेहड़ी के प्रधान किशन चंद सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

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