जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला द्वारा आज ग्राम पंचायत कोहबाग में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला विकास गुप्ता ने लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक किया। शिविर के माध्यम से लोगों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, लोक अदालत, मध्यस्थता, स्थायी लोक अदालतों, यौन पीड़ित मुआवजा योजना, गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार तथा नालसा मोबाईल ऐप के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

लोगों ने आई.ई.सी. मैटेरियल में विशेष रूचि दिखाई तथा इस बारे में जानकारी प्राप्त की। शिविर में अधिवक्ता अनिल चौहान ने भी भाग लिया। उन्होंने लोगों को 125 सी.आर.पी.सी., घरेलू हिंसा अधिनियम, सूचना का अधिकार, मोटर व्हीकल एक्ट व एन.डी.पी.एस. एक्ट के बारे में जानकारी दी। शिविर में मैहली-जजेड़, चलोग व कोहबाग के ग्राम वासियों ने शिविर के माध्यम से कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त कर लाभ अर्जित किया।

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