भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के मदेदनज़र लागू होने के आदेश जारी होने के उपरांत ज़िला में आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना होगा और इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाने होंगे। ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी ने आज यहाँ उपायुक्त कार्यालय के सभागार में इस सन्दर्भ में आयोजित बैठक में निर्देश जारी किए।

ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि आदर्श आचार संहिता लागू होते ही 24 घंटे के भीतर सभी सरकारी कार्यालयों से सरकारी योजनाओं के प्रचार सम्बन्धी होर्डिंग, फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर आदि सब हटाने होंगे। इसी प्रकार, सार्वजनिक स्थानों पर लगे होर्डिंग, फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर आदि सब सामग्री को 48 घंटे के भीतर हटाना सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि किसी की निजी संपत्ति पर लगे हुए होर्डिंग, फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर, वाल राइटिंग आदि सब सामग्री को 72 घंटे के भीतर हटाना होगा। यह सब कार्य संपन्न होने पर इसकी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी।

उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए ज़िला प्रशासन की वेबसाइट्स पर से भी जनप्रतिनिधियों के चित्रों और प्रचार सामग्री को हटाया जायेगा। उन्होंने बताया कि 1950 टोल फ्री नंबर पर लोगों की शिकायतें ली जाएँगी और यह नंबर 24ग्7 क्रियाशील रहेगा। इसके अतिरिक्त, लोग अपनी शिकायत सी-विजिल एप के माध्यम से भी दर्ज करवा सकते हैं। स्वीप गतिविधियों की जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि ज़िला में सभी विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम/वीवीपैट डेमोंस्ट्रेशन वैन के माध्यम से मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया बारे जानकारी दी जा रही है।

इसके अतिरिक्त हर एक स्कूल, कॉलेज, तकनिकी शिक्षा संस्थानों में जाकर युवाओं को ईवीएम/वीवीपैट की जानकारी दी जा रही है। शिक्षण संस्थानों में स्वीप के तहत विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित करवाई गई जिसमें प्रश्नोत्तरी, पोस्टर मेकिंग और भाषण प्रतियोगिता आदि शामिल रहे। इन प्रतियोगिताएं के माध्यम से युवाओं को वोट बनवाने और अपने मत का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर भाजपा के चंद्रकांत शर्मा, कांग्रेस के शिवदत्त, हितेश, हीरा सिंह, तहसीलदार निर्वाचन राजेश तोमर सहित विभागीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

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